
श्रीलंका: नए क़ानून से चीन का ‘उपनिवेश’ बन जाएगा यह हिस्सा?
BBC
श्रीलंका की संसद ने एक नया बिल पारित किया है. इस नए क़ानून के लागू होने से चीन की वित्तीय मदद से बने पोर्ट सिटी के इलाक़े के लिए बनाए गए ख़ास प्रावधान लागू होंगे.
श्रीलंका की संसद ने 20 मई को पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन बिल पारित किया है. इस नए क़ानून के लागू होने से चीन की वित्तीय मदद से बने पोर्ट सिटी के इलाके को कुछ राष्ट्रीय क़ानूनों से छूट मिल जाएगी और यहां इसके लिए बनाए गए ख़ास प्रावधान लागू होंगे. स्थानीय मीडिया की ख़बरों में कहा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में श्रीलंका के इंवेस्टमेंट बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के क़ानून लागू नहीं होंगे. श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद है कि नया क़ानून बेहद ज़रूरी विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा. हालांकि लोगों ने आशंका जताई है कि इस नए क़ानून के चलते देश की संप्रभुता ख़तरे में आ गयी है. इन आशंकाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पोर्ट सिटी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय घपलों के लिए किया जाएगा.More Related News