शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग की रोक, दोनों गुट नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल
The Wire
भारतीय निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाते हुए दोनों से उनके दलों के लिए तीन नए नाम और चुनाव चिह्न सुझाने को कहा है.
द हिंदू के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 18 में से 12 सांसदों, 55 में से 40 विधायकों और विधान परिषद के विभिन्न सदस्यों का समर्थन है.
ठाकरे गुट ने इस दावे पर अपना जवाब शनिवार को सौंपा और विरोधी गुट के दस्तावेजों और दावों का अध्ययन करने के लिए और चार सप्ताह का समय मांगा है.
वहीं, शिवसेना के ठाकरे गुट के प्रति निष्ठा रखने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि आयोग को उपचुनाव के लिए अंतरिम निर्णय पारित करने के बजाय समग्र तरीके से निर्णय लेना चाहिए था. उन्होंने कहा, ‘यह अन्याय है.’
वहीं, शिंदे गुट के नेता व सांसद प्रतापराव जाधव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सही फैसला लिया है.