
शामली मामला: दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद यूपी पुलिस के दो अधिकारी निलंबित
The Wire
यूपी पुलिस ने शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने तब यूपी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कहते हुए उसे काफ़ी फटकारा था.
मुजफ्फरनगर: दिल्ली के एक व्यक्ति और उसके बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आचोलना के बाद यूपी के दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.
दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के दूसरे बेटे ने उत्तर प्रदेश के शामली की 21 वर्षीय महिला के साथ उसके (महिला के) परिवार की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली थी.
शामली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुकीर्ति माधव मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि शामली कोतवाली के थाना प्रभारी पंकज त्यागी और मामले के जांच अधिकारी एसएच शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और अवैध गिरफ्तारी की जांच शुरू कर दी गई है.
महिला के पिता ने 8 सितंबर को आरोप लगाया था कि दिल्ली के दो लोगों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया. उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिता-पुत्र को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था.