
शामली मामला: दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार लोगों को छोड़ा, जांच के लिए एसआईटी गठित
The Wire
यूपी पुलिस द्वारा शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को सूचित किया कि उसने दिल्ली पुलिस की जानकारी के बगैर ही दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.
एक लड़के ने जिस लड़की से शादी की थी, उसके परिवार के सदस्य इस शादी के खिलाफ थे. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने लड़के के भाई और पिता को गिरफ्तारी कर लिया था.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ को सूचित किया गया कि परिवार के दोनों सदस्यों को छोड़ दिया गया है तथा क्लोजर रिपोर्ट भी दायर कर दी गई है.
इससे पहले जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए बिना यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था.