शाओमी ने जांच के दौरान ‘शारीरिक हिंसा’ की धमकी का आरोप लगाया, ईडी ने इनकार किया
The Wire
आरोप है कि बेंगलुरु में ईडी के जांचकर्ताओं से पूछताछ के दौरान शाओमी इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को शारीरिक हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ा. बीते अप्रैल माह में ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये ज़ब्त करने की बात कही थी. हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
ईडी ने यह बयान शाओमी की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाए गए उस आरोप के संदर्भ में जारी किया है, जिसके मुताबिक बेंगलुरु में ईडी के जांचकर्ताओं से पूछताछ के दौरान कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को मारपीट के अलावा दबाव बनाकर उन्हें धमकाया गया.
शाओमी इंडिया चीन की मोबाइल विनिर्माता कंपनी शाओमी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है. शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट भारत में एमआई (MI) ब्रांड के तहत मोबाइल फोन की बिक्री एवं वितरण करती है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बीते चार मई को शाओमी की ओर से कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भारत में कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन, वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बीएस राव और उनके परिवारों को एजेंसी द्वारा चाहा गया बयान नहीं देने की सूरत में ‘गंभीर परिणाम’ भुगतने की धमकी दी गई थी.
हाईकोर्ट में कंपनी की ओर से बताया गया, एजेंसी के निर्देशों के अनुसार बयान नहीं देने पर जैन और राव को कुछ अवसरों पर धमकाया गया था. उन्हें गिरफ्तारी, करिअर की संभावनाओं के नुकसान, आपराधिक दायित्व और शारीरिक हिंसा सहित गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी.