
'शरारतपूर्ण' ट्वीट या संदेश की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति के नाम बताना होगा जरूरी: सरकार
NDTV India
नए नियमों के तहत कोई पोस्ट आपत्तिजनक या आक्रामक पाए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी शुरुआत करने वाले पहले शख्स (first originator) का खुलासा करना होगा. किसी भी पोस्ट के देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से नुकसानदेह होने की स्थिति में सोशल मीडिया साइटों को यह बताना होगा कि इसे किसने शुरू किया?
सरकार ने डिजिटल कंटेंट के विनियमन/नियंत्रण (regulate digital content) के लिए नए नियमों की घोषणा की है, इसमें तहत कोई पोस्ट आपत्तिजनक या आक्रामक पाए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी शुरुआत करने वाले पहले शख्स (first originator) का खुलासा करना होगा. किसी भी पोस्ट के देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से नुकसानदेह होने की स्थिति में सोशल मीडिया साइटों को यह बताना होगा कि इसे किसने शुरू किया?More Related News