![शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क](https://c.ndtvimg.com/2020-08/iffcjvrg_supreme-court_625x300_25_August_20.jpg)
शराब पीने से हुई मौत पर बीमे का क्लेम नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क
NDTV India
कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा. आयोग ने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शरीब पीने से हुई मौत पर बीमित व्यक्ति के इंश्योरेंस पर क्लेम नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया. जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने से दम घुटने के कारण हुई थी. शीर्ष अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आय़ोग के फैसले को बरकरार रखा है.More Related News