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शराब घोटाला: CBI की अर्जी मंजूर, केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान CBI ने केजरीवाल की 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान CBI ने केजरीवाल की 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. केजरीवाल को 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा.
केजरीवाल की तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को CBI ने कोर्ट में पेश किया. विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को जेल भेजने की मांग करने वाली याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने जांच से संबंधित एकत्र की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दायर आवेदन के आधार पर सीबीआई को निर्देश देने की मांग की. उनकी इस मांग पर जज ने कहा कि इस पहलू को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए. जांच के महत्वपूर्ण पहलू आरोपी को नहीं बताए जा सकते.
सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी मामले की जांच का विवरण, केस डायरी नहीं मांग सकते. इस पर जज ने सीबीआई से कहा कि मैं आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करने के लिए कहूंगा.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी को ज्यूडिशियल कस्टडी दिए गए, इसी तरह के मेडिकल निर्देशों की सीबीआई में दोहराया जाना चाहिए. सीबीआई के वकील ने कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है. इन सब पर कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है.
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में CBI ने गिरफ्तार किया था. 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले दिनों केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी.