
व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कहा- नई गाइडलाइंस से यूजर्स के निजी हितों का होगा हनन
ABP News
सरकार ने फरवरी सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी. इन गाइडलाइंस को लागू करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का वक्त मिला था. लेकिन तीन महीने गुजर जाने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर ने इसे लागू नहीं किया है. व्हाट्सएप ने कोर्ट में याचिका पेश करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की यह दिशानिर्देश व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता का हनन है.
सरकार के नए दिशा निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियां और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के 25 फरवरी को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को यह कहते हुए चुनौती दी है कि केंद्र सरकार की यह दिशानिर्देश व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता का हनन है. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए. सामने आ रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई यात्रा में व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट को ट्रेस करने की बात कही गई है. एक तरह से यह उसी तरह से है जैसे हमसे हमारे उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो. ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा.More Related News