
वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन AGR बकाया मामले में भारती एयरटेल को SC से अस्थायी राहत
NDTV India
उल्लेखनीय है कि वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशनंस पर (डीओटी) का 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है. एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन से स्पैक्ट्रम इस्तेमाल करने के लिए करार किया था, जिसके बाद डीओटी ने एयरटेल को वीडियोकॉन का बकाया एजीआर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.
भारती एयरटेल को वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशनंस के एजीआर बकाये मामले में सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है. वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशनंस का भारती एयरटेल पर 1376 करोड़ का एजीआर बकाया है, जिसकी सुनवाई 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई. अदालत ने मंगलवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को बकाया वसूली के लिए तीन हफ्ते तक बैंक गारंटी जब्त करने की कार्यवाही ना करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल को याचिका वापस लेकर उपयुक्त फोरम जाने की इजाजत दी है. जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने भारती एयरटेल को राहत के लिए टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) जाने की इजाजत दी, जिसके बाद एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है.More Related News