
विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक लाने वाला 11वां राज्य बना हरियाणा
The Wire
शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने 'हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022' पेश किया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई. कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने सदन में विधेयक की एक प्रति फाड़ दी, जिसके बाद उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया.
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रावधान वाला एक विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया.
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को सदन में विधेयक की एक प्रति फाड़ने की वजह से बजट सत्र से निलंबित कर दिया. कादियान के निलंबन के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.
रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री अनिल विज ने यहां विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 पेश किया. इसके साथ ही हरियाणा इस तरह का कानून लाने वाला ग्यारहवां राज्य बन गया है.
‘धर्म की स्वतंत्रता’ या ‘धर्मांतरण विरोधी’ कानून आमतौर पर ‘लव जिहाद’ कानून के नाम से प्रचलित हैं. नवंबर 2020 में विज ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगी.