
विदेशी मुद्रा कानून मामले में पुणे के व्यवसायी की 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त
NDTV India
कुर्क की गई संपत्तियां पुणे के क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों और तरजीही शेयरों के रूप में हैं. इस कंपनी के पास पांच सितारा श्रेणी में तीन होटल -होटल वेस्टिन पुणे, होटल ले मेरिडियन नागपुर, होटल डब्ल्यू रिट्रिट एंड स्पा गोवा हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी एक जांच में पुणे के एक बिल्डर अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की तीन लक्जरी होटलों में इक्विटी और तरजीही शेयरों सहित 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया. एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के उल्लंघन के तहत भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की विदेशी प्रतिभूतियों अथवा संपत्तियों के बराबर मूल्य में जब्त किया गया है. यह कानून भारत से बाहर अर्जित विदेशी प्रतिभूति अथवा अचल संपत्ति के बराबर मूल्य की संपत्ति भारत में जब्त करने का अधिकार देता है.More Related News