
वायुसेना ने कोविड-19 टीका लेने से इनकार करने पर एक कर्मचारी को बर्ख़ास्त किया है: केंद्र
The Wire
वायुसेना से बर्ख़ास्त किए गए कर्मचारी ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड-19 टीका विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं. इसके जवाब में वायुसेना की ओर से कहा गया कि टीकाकरण एक सेवा आवश्यकता है और सशस्त्र बलों के लिए व्यक्तिगत विकल्प नहीं है, जैविक हथियारों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए टीके की खुराक लेना आवश्यक है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट में बताया कि भारतीय वायुसेना के एक कर्मचारी को कोविड-19 वैक्सीन लेने से इनकार करने पर बर्खास्त कर दिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जामनगर के वायुसेना के एक कॉर्पोरल की एक याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने इसका खुलासा किया. कॉर्पोरल ने दलील दी है कि टीकाकरण नहीं कराना उनका मौलिक अधिकार है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना के कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार की याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम राहत तब तक जारी रहेगी, जब तक कि उसके मामले पर भारतीय वायुसेना द्वारा फैसला नहीं किया जाता है. कुमार ने 10 मई, 2021 को जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अदालत से भारतीय वायुसेना को दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की थी.More Related News