
वसूली मामले में IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, खुद को बताया बेकसूर
ABP News
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया की अंगड़िया एसोसिएशन ने मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 10 लाख रुपये की मासिक रिश्वत की मांग की थी.
मुंबई पुलिस में कार्यरत IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पर लगे वसूली के आरोपों के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी जिसके बाद अब उन्होंने अपने आपको गिरफ्तारी से बचाने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सूत्रों ने बताया की त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि उनका नाम पहले FIR में नहीं था और उन्हें इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं थी की पुलिस स्टेशन के स्तर पर अंगड़िया से पैसों की वसूली की जा रही है. त्रिपाठी की इस याचिका को कोर्ट अब 23 तारीख को सुनेगा जिसके बाद कोर्ट अपना इस बात पर फैसला सुना सकती है कि त्रिपाठी को गिरफ्तारी से राहत देनी चाहिए या नही.
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