
वर्ष 2018 के मुख्य सचिव पिटाई मामले में कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को बरी किया : मनीष सिसोदिया
NDTV India
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने मुख्य सचिव पिटाई मामले में आरोप मुक्त कर दिया है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी. फरवरी 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अदालत ने मुख्य सचिव (तत्कालीन) पिटाई मामले में आरोप मुक्त कर दिया है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बुधवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि फरवरी 2018 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था.अब इस मामले में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और 9 अन्य 'आप' विधायक आरोप मुक्त हो गए हैं जबकि दो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैंदिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से सीएम आवास पर कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अगस्त 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी.More Related News