
लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली चिराग पासवान की याचिका खारिज
The Quint
Chirag Paswan: दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के नेता चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया. Delhi HC dismissed a plea by leader of one of the factions of Lok Janshakti Party Chirag Paswan
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के एक धड़े के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता दिए जाने को चुनौती दी थी.याचिका पर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, “मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आ रहा.” अदालत इस मामले में चिराग पर जुर्माना लगाना चाहती थी लेकिन उनके वकील के अनुरोध करने के बाद उसने ऐसा नहीं किया.याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के 14 जून के सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में एलजेपी के नेता के तौर पर दर्शाया गया था.बता दें कि पारस ने सात जुलाई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के दौरान कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है. उन्होंने अपने सियासी सफर का एक खासा हिस्सा अपने दिवंगत बड़े भाई रामविलास पासवान की छत्रछाया में बिताया था.(PTI के इनपुट्स समेत)(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News