
लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने कहा- इसमें कोई नया आधार नहीं
NDTV India
हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की अर्जी को खरिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, चूंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है लिहाजा आदेश देने का कोई जरूरत नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान (Chirag Paswan) को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने चिराग पासवान की अर्जी को खरिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है, चूंकि यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है लिहाजा आदेश देने का कोई जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में इस समय अंदरूनी खींचतान चरम पर है. गौरतलब है कि एलजेपी के लोकसभा में छह सांसद हैं. पशुपति कुमार पारस, अपने भतीजे के विरोधी लोजपा के सांसदों के समर्थन से चिराग को हटाकर स्वयं लोकसभा में पार्टी के नेता के पद पर आसीन हो गए हैं.More Related News