
लूटपाट की कोशिश के मामले में 7 साल साल बाद शख्स हुआ बरी, पुलिस नहीं पेश कर सकी कोई सबूत
ABP News
दिल्ली में एक शख्स पर लगे ज्वैलरी की दुकान में लूटपाट की कोशिश के आरोपों को अदालत ने 7 साल साल बाद बरी किया. पुलिस मामले में शख्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत पेश नहीं कर सकी.
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स पर ज्वैलरी की दुकान में लूटपाट की कोशिश के आरोपों को अदालत ने सात साल साल बाद बरी कर दिया है. दरअसल पुलिस शख्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत पेश नहीं कर सकी जिसके बाद अदालत ने फैसला लेते हुए शख्स को बरी कर दिया. महानगर दंडाधिकारी नितीश कुमार शर्मा ने 28 साल के ललित भदानी पर लगे सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए बरी कर दिया. बता दें, पुलिस मामले में ललित के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं जुटा सकी. जिसके बाद अदानत ने कहा कि ललित भदानी पर कही से भी सेक्शन 380, 457, 511 की धारा नहीं लगाई जा सकती इसलिए उन्हें इन सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है.More Related News