लिव-इन रिश्ते 'नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य': पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
BBC
हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने कई आदेशों में लिव-इन में रह रहे जोड़ों के रिश्तों का मान्यता दी है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि लिव-इन संबंध 'नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य' है. हालाँकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने कई आदेशों में लिव-इन में रह रहे जोड़ों के रिश्तों का मान्यता दी है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने 11 मई को दिए इस आदेश में याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. याचिका दायर करने वाले जोड़े ने हाई कोर्ट से कहा था कि वे एक साथ रह रहे हैं और भविष्य में शादी करने का इरादा रखते हैं लेकिन लड़की के परिवार की ओर से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है. इस मामले में लड़की की उम्र 19 साल है और लड़का 22 साल का है. याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस और तरनतारन ज़िला पुलिस को निर्देश जारी किए जाएँ.More Related News