
लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा दे पुलिस: उत्तराखंड हाईकोर्ट
The Wire
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए आदेश में कहा कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्हें अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपना जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार है.
नई दिल्लीः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे समलैंगिक जोड़े को तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि दोनों पुरुषों (बालिग) को अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपना जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दो लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
याचिकाकर्ताओं के परिजनों ने उनके इस रिश्ते का विरोध किया और उन्हें खामियाजा भुगतने की धमकी दी.
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