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लाहौर हाईकोर्ट का आदेश, 16 अप्रैल तक कराएं पंजाब के मुख्यमंत्री का चुनाव
ABP News
हमजा शाहबाज वर्तमान में दौड़ में सबसे आगे हैं क्योंकि पीटीआई प्रांतीय विधानसभा के कई सदस्य पार्टी से अलग हो गए हैं.
लाहौर हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आज एक छोटे से आदेश के जरिए अपना फैसला सुनाया है. पंजाब की मुख्यमंत्री सीट के लिए पीएमएल-एन (PML-N) के हमजा शाहबाज शरीफ और पीएमएल-क्यू (PML-Q) के चौधरी परवेज इलाही एक-दूसरे के खिलाफ हैं. हमजा शाहबाज वर्तमान में दौड़ में सबसे आगे हैं क्योंकि पीटीआई प्रांतीय विधानसभा के कई सदस्य पार्टी से अलग हो गए हैं.
आपको बता दें कि इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस याचिका में पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी. समाचार एजेंसी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सीएम का चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज), पीएमएलक्यू और पंजाब विधानसभा सचिवालय सत्र के दौरान तटस्थ फैसला नहीं ले सके थे. जिसके कारण हाइकोर्ट के दखल का फैसला लिया गया था.