
लव जिहाद पर उम्रकैद, धर्म परिवर्तन-फंडिंग पर दोगुनी सजा... जानिए क्या है यूपी के एंटी-लव जिहाद कानून के प्रावधान
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उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे नए एंटी लव जिहाद कानून में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है. आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या-क्या प्रावधान हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'लव जिहाद' के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है. यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है.लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं.
दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है. इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है. आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या-क्या प्रावधान हैं.
नए कानून में क्या-क्या प्रावधान
1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है.
3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी.

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