लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा- आप मामले में बहुत धीमा काम कर रहे हैं
The Wire
सुप्रीम कोर्ट को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बताया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 44 में से चार गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया था कि आपने 44 गवाहों में से सिर्फ़ चार के ही बयान क्यों दर्ज किए हैं, बाकी के क्यों नहीं? बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के शेष गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं. Supreme Court to State of Uttar Pradesh in Lakhimpur Violence case:
इस मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि उसे लगता है कि वह ‘इस मामले में बहुत धीमे काम कर रही’ है. “We feel you are dragging your feet. Please dispel that impression.” #LakhimpurKheri #LakhimpurKheriViolence #SupremeCourt #UttarPradesh https://t.co/PC4nE1H86O
शीर्ष अदालत तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थी. — Live Law (@LiveLawIndia) October 20, 2021
न्यायालय को राज्य सरकार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 44 में से चार गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं.