लखीमपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए क़दमों से संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप क्या संदेश दे रहे हैं. क्या अन्य आरोपी, जिनके ख़िलाफ़ हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाता है, उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है. शुक्रवार को आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे.
नई दिल्ली/लखनऊ: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहींं है. साथ ही न्यायालय ने उससे सवाल किया कि जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहींं किया गया है.
लखीमपुर खीरी जिले में बीते तीन अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान वाहन से कुचल देने के कारण चार किसानों की मौत हो गई है. इस दौरान भड़की हिंसा में एक पत्रकार और दो भाजपा कार्यकर्ता समेत चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे को शीर्ष पुलिस अधिकारियों को यह बताने को कहा कि मामले में साक्ष्य और संबद्ध सामग्री नष्ट नहींं हों.
पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं.