लखनऊ में 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई धारा 144, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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शहर में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत लखनऊ पुलिस ने दिनांक 1 सितंबर को नई निषेधाज्ञा जारी की है. इसके अंतर्गत बिना अनुमतिके निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विभानभवन के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ सीमा के अंदर तेज धार वाले तथा नुकील शस्तर अथवा आग्नेयास्त्र/ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 बढ़ाई दी गई है. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. वहीं उल्लंघन होने पर पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी, 6 सितंबर को चेहल्लुम, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, ईद-ए-मिलाद, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 22 अक्टूबर को महाष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा) आदि पर्व आयोजित होंगे और लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के दृष्टिगत दिनांक 1 सितंबर को नई निषेधाज्ञा जारी की गई है.
इसके अंतर्गत बिना अनुमतिके निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विभानभवन के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ सीमा के अंदर तेज धार वाले तथा नुकील शस्तर अथवा आग्नेयास्त्र/ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. लखनऊ सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखित, लिखित, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रासरण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो 30 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है.
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