
रेप मामले में दोषी नारायण साईं को दो हफ्ते के फरलॉ के HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
NDTV India
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता गुजरात हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फरलॉ देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को 2 हफ्ते के लिए फरलॉ देने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने 2014 के रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं (Narayan Sai) को मिले दो हफ्ते के फरलॉ (Two-week furlough) के आदेश पर रोक लगा दी है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता गुजरात हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फरलॉ देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुजरात सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को 2 हफ्ते के लिए फरलॉ देने का आदेश दिया था.More Related News