रेप केस में 'कुंडली' का क्या काम? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, समझें पूरा मामला
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सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मई को दिया था. दरअसल, पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर आरोपी ने दलील दी थी कि पीड़िता मांगलिक है, इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था. हाईकोर्ट ने ये आदेश दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समझ नहीं आता कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है.'
हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 मई को ये आदेश जारी किया था.
क्या है मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने से जुड़ा है. पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी ने पहले उससे शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाए और बाद में वो इससे मुकर गया.
वहीं, आरोपी का कहना है कि पीड़िता और उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पीड़िता 'मांगलिक' है. इस पर जवाब देते हुए पीड़िता के वकील ने दावा किया कि लड़की 'मांगलिक' नहीं है.
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