रेप आरोपी की जमानत के बाद लगे 'भैया इज बैक' के पोस्टर, SC ने कहा- सावधान रहने को कहना..
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एमपी में रेप से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है. जमानत के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस दौरान पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को बताया कि रेप के आरोपी को जमानत मिलने पर उसके इलाके में भैया इज बैक के पोस्टर लगाए गए.
रेप आरोपी की जमानत के बाद स्वागत वाले पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. दरअसल, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिलने की खुशी में स्थानीय इलाके में 'भैया इज बैक' के पोस्टर लगाए गए. इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आरोपी के वकील को चेताया औ कहा, अपने भैया से अगले हफ्ते में सावधान रहने को कहना!
चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को पीड़िता के वकील ने बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत दिए जाने की खुशी मनाते हुए स्थानीय इलाके में 'भैया इज बैक' यानी भैया वापस आ गए हैं, के बैनर लगाये गए. इस पर बेंच ने कहा कि रेप के आरोप में गिरफ्तारी और करीब डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिलने से आप खुशी किस बात की मना रहे हैं?
रेप पीड़िता के परिजनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पक्ष से कहा कि जमानत के बाद आप किस बात का उत्सव मना रहे हैं? क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? ये बैनर होर्डिंग किस बारे में हैं? अब इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. वहीं, आरोपी यानी बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि बैनर तो स्थानीय निकायों के चुनाव के वक्त लगाए गए थे. पीड़िता के वकील ने कहा कि आरोपी की जमानत के समय इस तरह के चिढ़ाने वाले अनैतिक पोस्टर लगाए गए थे. पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को न्याययिक हिरासत में 45 दिन रहने के बाद बिना कोई तथ्य देखे जमानत मिल गई. आरोपी का परिवार दबंग है. इस मामले में FIR दर्ज करने में भी 6 महीने की देरी की गई. मध्य प्रदेश के रेप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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