![राहुल गांधी के भाषण के दौरान बार-बार निकली रूल बुक, जानें- संसद में बोलने के क्या हैं नियम-कायदे](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/story/202407/6682c356834dd-rahul-gandhi-015517708-16x9.jpeg)
राहुल गांधी के भाषण के दौरान बार-बार निकली रूल बुक, जानें- संसद में बोलने के क्या हैं नियम-कायदे
AajTak
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बीच में कई बार संसदीय नियमों का हवाला दिया गया. एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर संसदीय नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है. ऐसे में जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियम-कायदों का पालन करना होता है?
संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाषण दिया. उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण दिया. बतौर विपक्ष के नेता ये उनका पहला भाषण था.
अपनी स्पीच की शुरुआत में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका. ओम बिरला ने राहुल गांधी को संसदीय कार्यवाही की रूल बुक का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक संसद में किसी प्लेकार्ड या तस्वीर को नहीं दिखाया जा सकता.
राहुल गांधी ने लगभग पौने दो घंटे भाषण दिया. इस दौरान कई बार एनडीए के सांसदों ने नियमों के उल्लंघन का दावा भी किया. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने... कई बार लोकसभा की रूल बुक दिखाई और नियम बताए.
राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब सत्ता पक्ष ने हंगामा किया तो कांग्रेस सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी सदस्य के भाषण देते वक्त बाधा नहीं डाली जा सकती. इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी नियम 349 का जिक्र कर दिया.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की स्पीच के दौरान नियम 349, 352, 151 और 102 समेत कई नियमों का जिक्र हुआ. ऐसे में जानते हैं कि संसद में भाषण देते समय किन नियमों को ध्यान में रखना होता है?
नियम 349 में क्या है?
![](/newspic/picid-1269750-20240703122049.jpg)
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है. अदालत ने रशीद को पैरोल की अवधि के दौरान फोन न इस्तेमाल करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया है.
![](/newspic/picid-1269750-20240703121909.jpg)
हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है. ना ही FIR में अब तक आरोपी बाबा का नाम डाला गया है. सिर्फ सेवादार का नाम है. आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा भी किया.
![](/newspic/picid-1269750-20240703112921.jpg)
आजतक ने एक्सक्लूसिव तौर पर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका एक्सेस की. इसमें केजरीवाल ने सीबीआई के खिलाफ कई बड़े दावे किए हैं. याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, तब उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान की थी. केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है.