राहत भरी खबर: कर्मचारियों से वसूले गए कैंटीन चार्ज पर नहीं लगेगा GST
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टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एएआर (AAR) की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी (GST) लगेगा.
नई दिल्ली: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगेगा. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने यह व्यवस्था दी है. टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एएआर (AAR) की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी (GST) लगेगा. इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सेवाप्रदाता द्वारा लिए गए जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट (ITC) की सुविधा मिलेगी. एएआर ने अपने फैसले में यह कहा है कि Tata Motors ने अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है, जिसका संचालन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत कैंटीन शुल्क के एक हिस्से का बोझ कंपनी वहन कर रही है और बाकी का कर्मचारी उठा रहे हैं.More Related News