राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में रालोद विधायक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश
The Wire
आरोप के अनुसार, मुज़फ़्फ़रनगर के पुरकाज़ी सीट से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल कुमार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया था. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि उनसे ग़लती हो गई.
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पुलिस को पुरकाजी क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने बृहस्पतिवार को अनिल कुमार के खिलाफ सात दिन में मामला दर्ज कर नई मंडी पुलिस थाना को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने अधिवक्ता एसके त्यागी की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 153 (1) के तहत दायर की गई शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है.