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राष्ट्रपति भवन का सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार से जुड़ी जानकारी देने से इनकार
The Wire
राष्ट्रपति ने सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल विस्तार दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने वाले अध्यादेशों को 14 नवंबर को मंज़ूरी दी थी. राष्ट्रपति सचिवालय ने आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया कि आख़िर ये अध्यादेश किस आधार पर लाए गए थे.
नई दिल्लीः राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति सचिवालय) ने आरटीआई के जरिये मांगी गई यह जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया है कि आखिर किस आधार पर अध्यादेश लाए गए, जिनके जरिये केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों का कार्यकाल विस्तार किया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा, ‘उक्त मांगी गई जानकारी मुहैया नहीं कराई जा सकती क्योंकि इसमें कैबिनेट नोट शामिल हैं, जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा आठ (1Xi) के तहत जानकारी के खुलासे से छूट दी गई है.’
भारद्वाज ने यह आरटीआई याचिका दोनों अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2021 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के सिर्फ 12 दिन बाद 26 नवंबर को दायर की थी.
इन अध्यादेशों के जरिये सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल तक कर दिया गया है.