
रात के समय काम के आधार पर महिलाओं को रोज़गार से वंचित नहीं रखा जा सकता: केरल हाईकोर्ट
The Wire
केरल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत एक महिला ने कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर के स्थायी पद के आवेदन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी. अधिसूचना में सिर्फ़ पुरुषों को ही इसके लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया है.
तिरुवनंतपुरमः केरल हाईकोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से योग्य महिला को इस आधार पर रोजगार से वंचित नहीं रखा जा सकता कि वह महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुरूप उसे रात के समय काम करना पड़ेगा. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा कि रोजगार के लिए योग्य महिला को रोजगार के लिए महिला के समक्ष सुरक्षात्मक प्रावधान खड़े नहीं किए जाने चाहिए. अदालत ने केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड द्वारा रोजगार के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन देने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने कहा कि इस तरह की अधिसूचना भारतीय संविधान के अऩुच्छेद 14, 15 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है.More Related News