राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते : MLCs को मनोनीत करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट
NDTV India
बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते. हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधानपरिषद के 12 सदस्यों के नॉमिनेशन का मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राज्यपाल को सीधे निर्देश देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्यपाल उचित समय में सरकार की सिफारिश पर फैसला करें. ये अदालत राज्यपाल को निर्देश जारी नहीं कर सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही इस पर फैसला करेंगे. ये भी कहा कि यदि राज्यपाल को किसी नाम के बारे में कोई आपत्ति है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होनी चाहिए.More Related News