
'राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते' : MLCs को नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका SC में खारिज
NDTV India
विधान परिषद में सदस्यों को नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं. CJI ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करें?
महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों को नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि आप (याचिकाकर्ता) संविधान के अनुच्छेद 171 के शब्दों पर गौर करें. राज्यपाल कैबिनेट मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संविधान के प्रावधानों से बाध्य हैं.More Related News