राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली
The Wire
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पेरारिवलन ने 32 साल जेल में बिताए हैं. पहले भी तीन बार उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया है और उनके ख़िलाफ़ उस दौरान कोई शिकायत नहीं मिली.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल लंबी जेल की सजा काटने और पैरोल के दौरान किसी तरह की शिकायत नहीं मिलने के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली. वह राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने उन दलीलों का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि दोषी पेरारिवलन 30 साल तक जेल में रहे हैं और उनका व्यवहार संतोषजनक रहा है, चाहे वह जेल के भीतर हो या पैरोल की अवधि के दौरान.
पीठ ने पेरारिवलन को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में चेन्नई के निकट स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता की जमानत पर रिहाई के लिए वहां की स्थानीय अदालत अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करेगी.
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है, ‘इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 32 साल जेल में बिताए हैं. हमें सूचित किया गया है कि इससे पहले उन्हें तीन बार पैरोल पर रिहा किया गया है और उनके खिलाफ उस दौरान कोई शिकायत नहीं मिली.’