राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में और ढील दी, धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली सशर्त अनुमति
NDTV India
दिशानिर्देश के अनुसार सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्तरां, मॉल् एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा. कितने प्रतिशत कर्मचरियों का टीकाकरण हो चुका है उन्हें इसकी सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी.
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है. इसके तहत सरकारी कार्यालय अब सायं छह बजे तक खुल सकेंगे. वहीं, जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को टीके की कम से एक खुराक लग चुकी है वे तीन घंटे अतिरिक्त यानी सायं सात बजे तक खुले रह सकेंगे. धार्मिक स्थलों को भी सशर्त खोलने और एक जुलाई से विवाह सभागार व बारात घर खोलने की अनुमति देने से शादी विवाह के कार्यक्रम भी होने लगेंगे.More Related News