राजस्थान: विवाह पंजीकरण क़ानून में संशोधन, भाजपा ने बाल विवाह का जायज़ ठहराने का आरोप लगाया
The Wire
भाजपा ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को काला क़ानून बताते हुए दावा किया कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएंगे. हालांकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कहना है कि क़ानून के तहत सिर्फ़ पंजीकरण की अनुमति दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि शादियां वैध हो जाएंगी.
जयपुर: शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक संशोधन विधेयक, राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, के विरोध में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने बीते शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा से बहिर्गमन किया. पार्टी ने दावा किया कि इससे बाल विवाह वैध हो जाएंगे.
इसे लेकर मूल कानून साल 2009 में बनाया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए राज्य विधानसभा में विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया.
सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां अंतत: वैध हो जाएंगी.
मंत्री ने कहा कि यदि यह वास्तव में बाल विवाह है तो जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी परिवारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे.