राजस्थान का विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक बाल विवाह को वैध ठहराता है: एनसीपीसीआर
The Wire
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर कहा कि वह इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर ‘राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चिंता प्रकट की और कहा कि यह बाल विवाह को वैध बनाता है और नाबालिगों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)writes to Rajasthan Gov against Rajasthan Compulsory Registration of Marriages (Amendment) Bill, 2021 passed in Assembly. Bill states that info on child marriage must be furnished by their parents within 30 days of wedding pic.twitter.com/Jl38FXpSnV
एनसीपीसीआर ने यह भी कहा कि विधेयक में इसका प्रावधान है कि विवाह पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से उस स्थान पर बाल विवाह का पंजीकरण किया जाएगा, जहां दोनों 30 से अधिक दिनों से रह रहे होंगे. — ANI (@ANI) September 20, 2021
आयोग के अनुसार, यह विधेयक राजस्थान में बाल विवाह को वैध ठहराता है.