
राजस्थान ऑनर किलिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बहनोई की हत्या के आरोपी की ज़मानत
NDTV India
राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है. कोर्ट ने आरोपी को तुरंत सरेंडर करने को कहा है.आरोपी पर गर्भवती बहन के सामने ही उसके पति का हत्या का आरोप है.
राजस्थान के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी है. राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है. कोर्ट ने आरोपी को तुरंत सरेंडर करने को कहा है.आरोपी पर गर्भवती बहन के सामने ही उसके पति का हत्या का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में तेजी लाने का भी आदेश दिया है. 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑनर किलिंग' के मामले में एक आरोपी को जमानत दिए जाने पर कहा था कि उसे मुकदमे के परिणाम का इंतजार करना चाहिए था. मामले में केरल के एक युवक ने राजस्थान की लड़की से शादी की थी और आरोप है कि लड़की के परिवारवालों ने 2017 में लड़के की हत्या करवा दी.More Related News