![राजद्रोह मामला: आयशा सुल्ताना को अग्रिम ज़मानत, हाईकोर्ट ने कहा- बयान राष्ट्रहित विरोधी नहीं](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/06/Aisha-Sultana-Facebook.jpg)
राजद्रोह मामला: आयशा सुल्ताना को अग्रिम ज़मानत, हाईकोर्ट ने कहा- बयान राष्ट्रहित विरोधी नहीं
The Wire
लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर एक टीवी बहस में स्थानीय कार्यकर्ता आयशा सुल्ताना ने कथित तौर पर कहा था कि केंद्र पटेल को लक्षद्वीप पर ‘जैविक-हथियार’ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. इस पर भाजपा की स्थानीय इकाई ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था.
कोच्चिः केरल हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता एवं फिल्मकार आयशा सुल्ताना को राजद्रोह के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. सुल्ताना के खिलाफ कवरत्ती के एक स्थानीय नेता की ओर से दायर याचिका के आधार पर नौ जून को आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) और 153 बी (घृणा भाषण) के तहत मामला दर्ज किया था. जस्टिस अशोक मेनन ने आयशा सुल्ताना को जमानत देते हुए कहा, ‘उनके बयान से ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता जो राष्ट्रहित के प्रतिकूल लगने वाले आरोपों या दावों जैसे प्रतीत हों या किसी वर्ग को दूसरे व्यक्तियों के समूह के खिलाफ उकसाने वाला हो.’ अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप और सीआरपीसी की धारा 438 (2) की शर्तों के अधीन 50,000 रुपये की जमानत राशि और समान राशि के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए.More Related News