राजद्रोह मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को ज़मानत दी
The Wire
जेएनयू छात्र शरजील इमाम को सीएए-एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया था. इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली की अदालत ने इमाम को उनके इसी भाषण के लिए ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
नई दिल्लीः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजद्रोह मामले में शनिवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को जमानत दे दी.
दरअसल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अलीगढ़ में आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर दुश्मनी बढ़ाना), 153बी (शांति भंग करने के इरादे से बयान देना) और 505(2) (सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से बयान देना) के तहत दर्ज किया गया.
शरजील के खिलाफ दिल्ली, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्हें असम और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज मामलों में पहले ही जमानत मिल गई थी.