रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, नया अध्यादेश जारी
The Wire
आयुध निर्माणी बोर्ड से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के बोर्ड को निगम बनाने के निर्णय के ख़िलाफ़ जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. अब नए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 के मुताबिक, हड़ताल शुरू करने या इसमें भाग लेने वाले को एक साल की क़ैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को एक अध्यादेश जारी किया, जो रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल एवं किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है. आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) से जुड़े कई बड़े संघों ने हाल ही में सरकार के ओएफबी को निगम बनाने के फैसले के खिलाफ जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 लाया गया है. एक राजपत्रित अधिसूचना के मुताबिक, रक्षा उपकरण के उत्पादन, सेवा और संचालन में शामिल कर्मचारी या सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उत्पादन में शामिल कर्मचारियों के साथ ही रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आएंगे. कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘कोई भी व्यक्ति जो हड़ताल शुरू करता है या ऐसी किसी भी हड़ताल में भाग लेता है जोकि इस अध्यादेश के अंतर्गत गैर-कानूनी है तो उसे एक वर्ष की अवधि तक की जेल या 10,000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है.’More Related News