
यौनकर्मियों की पहचान का आधार नाको की ओर से मुहैया सूची तक सीमित नहीं रहे: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
29 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने राज्यों को पहचान के सबूत के बिना ही यौनकर्मियों को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. अब कोर्ट ने समुदाय आधारित संगठनों से अपने क्षेत्रों में यौनकर्मियों की एक सूची तैयार कर उसे संबंधित ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण या नाको द्वारा सत्यापित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करते हुए राज्य के अधिकारी मामले में गोपनीयता बनाए रखें.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेखित करते हुए कि बड़ी संख्या में यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है, सोमवार को कहा कि उनकी पहचान का आधार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा प्रदान की गई सूची तक सीमित नहीं रहना चाहिए.
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने समुदाय आधारित संगठनों से अपने क्षेत्रों में यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करने को कहा, जिसे संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सत्यापन होने पर सूची सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी. शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों को ऐसे करते हुए मामले में गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को मतदाता कार्ड या राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने का भी निर्देश दिया.