यूपी: हाईकोर्ट ने दिया पांच ज़िलों में लॉकडाउन का निर्देश, योगी सरकार का इनकार
The Wire
इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित पांच शहरों- इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. सरकार ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस बारे में सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं.
इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रदेश सरकार को सोमवार को निर्देश दिया था. कोरोना वायरस के संबंध में अपर मुख्य सचिव, सूचना श्री @navneetsehgal3 जी की प्रेसवार्ता… pic.twitter.com/WJ3qHfT2cO UP Government will not impose a complete lockdown in the cities but impose strict restrictions. The UP Government is submitting its reply before the Court on its observations: ACS- Information, Navneet Sehgal There is no need to impose a complete lockdown in the State. Weekend lockdowns will continue to curb the spread of COVID19: Chief Minister's Office हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा यह कहते हुए कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा करने से इनकार कर दिया. — Government of UP (@UPGovt) April 19, 2021 — ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021 — ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021 नवभारत टाइम्स के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी ऐसा किया जा रहा है. जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा.More Related News