
यूपी: हाईकोर्ट ने गोहत्या क़ानून के दुरूपयोग पर फिर लगाई फटकार, पुलिस से जवाब मांगा
The Wire
मामला सीतापुर ज़िले का है, जहां पुलिस ने चार लोगों को कथित तौर पर गोहत्या की बात करने को लेकर गोहत्या संरक्षण क़ानून के तहत हिरासत में लिया था. हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी जताई और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है.
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से गोहत्या कानून का इस्तेमाल करने को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. न्यायालय ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता पर इस कानून को गलत तरीके से लगाया गया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हाईकोर्ट ने यूपी की सीतापुर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है. जस्टिस अब्दुल मोई की पीठ सूरज (22) नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश गोहत्या संरक्षण कानून की धारा तीन और आठ के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में तीन अन्य इब्राहिम, अनीश और शहजाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.More Related News