
यूपी: योगी सरकार ने एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ जारी 274 वसूली नोटिस वापस लिए
The Wire
दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए वसूली नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद ये नोटिस वापस लिए गए हैं. सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि वह प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपये की पूरी धनराशि वापस करेगी.
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए जारी किए गए 274 नोटिस को वापस ले लिया है.
राज्य सरकार ने यह भी बताया कि इस संबंध में सभी कार्यवाहियों को भी वापस ले लिया गया है.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 2019 में शुरू की गई इस कार्रवाई के तहत प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपये की पूरी धनराशि वापस करेगी.
बहरहाल, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए कानून के तहत सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी.