यूपी: भड़काऊ भाषण मामले में सज़ा के बाद आज़म ख़ान की विधानसभा सदस्यता रद्द
The Wire
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आज़म ख़ान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के संबंध में मुक़दमा दर्ज किया गया था, जिस पर गुरुवार को आए फैसले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी.
लखनऊ: भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी. माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी ने मोहम्मद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फ़ैसले का स्वागत है! रिक्त विधानसभा के उपचुनाव जब भी होंगे,भाजपा का कमल खिलेगा!
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) October 28, 2022
उन्होंने कहा, ‘अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त की घोषणा की गई है.’
यह पूछे जाने पर कि क्या आजम खान को अयोग्य घोषित किया गया है, दुबे ने कहा, ‘हम (एक मौजूदा सदस्य को) अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल (संबंधित सीट की) रिक्ति की घोषणा करते हैं. अयोग्यता तो अदालत के आदेश के बाद पहले ही हो चुकी है.’