
यूपी की राजधानी लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा-144 लागू, किसान आंदोलन के चलते हुई सख्ती
ABP News
यूपी के लखीमपुर में हिंसा के बाद से सीआरपीसी की धारा-144 लागू है. अब लखनऊ में भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
लखनऊ: लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दलों के तमाम नेता लखनऊ के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में आठ नवंबर तक धारा-144 लागू करने का आदेश दिया गया है. ये फैसला कोरोना महामारी, आगामी त्योहारों, किसान संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया है. धारा-144 के तहत पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है.
एक बयान में कहा गया, 'लखनऊ पुलिस ने आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.'