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'यह बच्चों के कल्याण का मामला है' : कोविड में अनाथ हुए बच्चों के मामले में बंगाल सरकार को SC की चेतावनी
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य अगर सही आंकड़ा नहीं देता है तो वह (शीर्ष न्यायालय) जांच का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मार्च, 2020 के बाद माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए बच्चों की जानकारी एकत्र करें और इसे जल्द से जल्द NCPCR पोर्टल पर अपलोड करें.
कोरोना (Coronavirus) महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों (Orphan Children) के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की. न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Govt) के बयान पर नाराजगी जताई है. बंगाल सरकार के वकील ने कहा था कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने पर्याप्त समय दिया है. ऐसे गैरजिम्मेदार बयान मत दिया कीजिए. इन अनाथों को खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.More Related News